सरकार स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं कर सकती: GWALIOR HIGHCOURT

ग्वालियर
। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में शासकीय गजरा राजा मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ सुमन गुप्ता के ट्रांसफर आर्डर को स्थगित कर दिया है। दलील दी गई थी कि, सरकार को ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों के ट्रांसफर का अधिकार नहीं है।

मध्य प्रदेश शासन के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ डा़ सुमन गुप्ता ने हाई कोर्ट में अपने स्थानांतरण आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डीपी सिंह ने हाई कोर्ट को बताया कि सतना में एक नया मेडिकल कॉलेज खोला गया है। इसमें प्रदेश भर से डॉक्टरों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया में डॉ सुमन गुप्ता का ट्रांसफर भी सतना कर दिया गया है। 

अधिवक्ता डीपी सिंह ने दलील दी कि डॉ सुमन गुप्ता की भर्ती आटोनोमर्स ऑर्गेनाइजेशन में हुई है। इसलिए इनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद अधिकारियों ने स्थापना एवं स्थानांतरण नियमों के विरुद्ध डॉ सुमन गुप्ता का ट्रांसफर ग्वालियर से सतना कर दिया। इतना ही नहीं दिनांक 17 फरवरी को एकतरफा रिलीव करते हुए 20 फरवरी को सतना में ज्वाइन करने के आदेश भी दे दिए। 

उच्च न्यायालय ने इस तर्क से सहमत होते हुए, डॉ सुमन गुप्ता के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, जीआर मेडिकल कालेज को नोटिस जारी करके इस मामले में जवाब मांगा गया है। अगली तारीख 27 मार्च 2023 निर्धारित की गई है।

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