MP TRC VARG 2- माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों हेतु शाला विकल्प चयन संबंधी सूचना

भोपाल
। मध्य प्रदेश शासन के लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के आयुक्त श्री अभय वर्मा द्वारा माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों हेतु शाला विकल्प चयन संबंधी सूचना जारी की गई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि स्कूल शाला आवंटन एवं चयन सूची की पॉलिसी क्या है।

जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी हो गए उनको

एमपी डीपीआई से जारी सूचना में लिखा है कि, माध्यमिक शिक्षक पद हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 29.9.2022 के अनुक्रम में शाला विकल्प चयन हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही हैं, इस सूची में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति आदेश पूर्व में स्कूल शिक्षा/जनजाति कार्य विभाग द्वारा जारी किये जा चुके हैं; उन्हें शाला के विकल्प चयन का अवसर नहीं दिया जा रहा है। 

2. स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग की संयुक्त काउंसलिंग होने से जनजातीय कार्य विभाग द्वारा मॉप अप राउंड में जिन अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश दिसंबर माह में जारी किए गए है उनके लिए भी विकल्प चयन की सुविधा समाप्त की जा रही है। उन्हें शाला आवंटन नहीं किया जाएगा। 

3. उक्त अभ्यर्थियों को शाला आवंटन की पात्रता न आने से विज्ञापित रिक्तियों की पूर्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची में से मेरिट कम में उपलब्ध अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सूची जारी की जा रही है। इन अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे 24 जनवरी 2023 तक शाला के विकल्प का चयन कर लें। अभ्यर्थी को न्यूनतम 50 विकल्प अथवा किसी विषय में 50 से कम रिक्तियाँ होने पर समस्त रिक्तियों का चयन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक से अधिक शालाओं का चयन करें। समयावधि में शाला का विकल्प चयन न करने पर अथवा संबंधित द्वारा चयनित शालाएं सॉफटवेअर के माध्यम से आवंटित न हो पाने की स्थिति में उपलब्ध रिक्तियों में से विभागीय प्राथमिकता के आधार पर शाला का आवंटन किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शाला आवंटन नियोक्तावार, प्रवर्गवार रोस्टर के आधार पर होगा। 

4. ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन आरक्षण नियमों के तहत हुआ है वे अपने डिजिटल जाति प्रमाणपत्र बनवा लें ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आय आधारित आरक्षण का लाभ लिया गया है उनसे अद्यतन वित्तीय वर्ष का आय प्रमाणपत्र भी अपेक्षित होगा। इसी आधार पर संबंधितों की अभ्यर्थिता मान्य / अमान्य की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन दिव्यांग श्रेणी में हुआ है, उन्हें 40 प्रतिशत अथवा अधिक स्थायी दिव्यांगता का सक्षम अधिकारी / मेडिकल बोर्ड का नवीनतम एवं वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

6. अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे चयन के संबंध में विभाग के अधिकारियों को फोन, व्हाट्सएप, एसएमएस इत्यादि न करें ऐसा करना चयन प्रकिया को अनुचित तरीके से प्रभावित करने की श्रेणी में माना जाएगा तथा इस आधार पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त भी की जा सकेगी। प्रक्रिया के संबंध में शिकायत / कठिनाई हो तो वे संबंधित संयुक्त संचालक को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। संयुक्त संचालक द्वारा प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निराकरण किया जाएगा।

7. यदि किसी अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो वे trc mponline gov in पर दी गई जानकारी का अध्ययन करें। अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रक्रिया के संबंध में जिज्ञासा / समस्या के समाधान के लिये MPOnline के Call Centre 0755-6720200 पर समय प्रातः 8:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक सम्पर्क कर सकते है। 

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