स्टेट बार या अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारणी सदस्य या सदस्य बनने का सभी का अपना अधिकार होता है अधिवक्ता को यह अधिकार अधिवक्ता अधिनियम, 1961 द्वारा दिया गया है। अधिवक्ता के चुनाव लड़ने पर राज्य विधिज्ञ परिषद या भारतीय विधिज्ञ कब और किस नियम के अंतर्गत रोक लगा सकती है जानिए।
सर्टिफिकेट एण्ड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरिफिकेशन रूल्स,2015 का नियम क्रमांक 7.1 की परिभाषा
यदि किसी राज्य बार परिषद या भारतीय विधिज्ञ परिषद को यह जानकारी प्राप्त होती है कि कोई अधिवक्ता संघ का पदाधिकारी या किसी अधिवक्ता द्वारा किसी फर्जी व्यक्ति को जो किसी भ्रष्ट व्यवसाय, भ्रष्ट मामले में लिप्त हैं उसे बचा रहा है या उसकी पहचान छुपा या लोगो को भ्रमित कर रहा है तब ऐसे अधिवक्ता को तीन वर्षों तक अधिवक्ता संघ या राज्य विधिज्ञ परिषद के चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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