MP NEWS- शादी पार्टी में अस्थाई बार काउंटर के लिए ऑनलाइन लाइसेंस मिलेगा

भोपाल
। आबकारी विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नई शराब नीति 2023-24 में शादी-पार्टी के लिए घर, मैरिज हॉल और रेस्टोरेंट आदि में 1 दिन के लिए अस्थाई बार काउंटर खोलने हेतु लाइसेंस का प्रावधान किया है। कारोबार बढ़ाने के लिए इसके अलावा भी कई प्रावधान किए गए हैं। 

लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था है। लाइसेंस कैटेगरी FL-5 के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत यदि आप अपने घर में बर्थडे पार्टी अथवा मैरिज एनिवर्सरी आदि का आयोजन कर रहे हैं और पार्टी में बार संचालित करना चाहते हैं तो मात्र ₹500 में आपको लाइसेंस मिल जाएगा। इसके बाद कोई भी पुलिस कर्मचारी आप की पार्टी में आकर आपको परेशान नहीं कर सकेगा। 

इसी प्रकार मैरिज हॉल में आयोजित पार्टी में बार काउंटर लगाने के लिए ₹5000 और होटल एवं रेस्टोरेंट में किसी पार्टी में बार काउंटर लगाने के लिए ₹10000 में लाइसेंस मिल जाएगा। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी है। अपने बारे में और पार्टी के बारे में पूरी जानकारी देनी है। इसी के साथ आपको ऑनलाइन लाइसेंस मिल जाएगा।

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