MP NEWS- महिला पंचायत सचिव को 7 साल की जेल, दस्तावेज में कूट रचना का मामला

जबलपुर
। अपर सत्र न्यायाधीश अजय सिंह ठाकुर ने पंचायत कर्मी के रूप में भर्ती हुई लक्ष्मी पटेल को 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उनके खिलाफ दस्तावेज में कूट रचना का मामला दर्ज किया गया था। शासन की ओर से लोक अभियोजक श्री अरविंद जैन मामले की पैरवी की। कोर्ट ने उनके तर्कों से सहमत होते हुए लक्ष्मी पटेल को दोषी घोषित किया। 

लोक अभियोजक श्री अरविंद जैन ने दलील दी कि बरगी थाना पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया था। शिकायत के अनुसार आरोपित ने 2007 में ग्राम पंचायत बडैयाखेड़ा में पंचायत कर्मी की नियुक्ति के समय धोखाधड़ी की थी। 

उसने आवेदन के साथ जो दस्तावेज संलग्न किए थे, उनमें शामिल अंकसूचियों में कूटरचना कर अपने अंक बढ़ा लिए थे। इसी आधार पर उसकी नियुक्ति हो गई थी। जब मामला प्रकाश में आया तो जांच की गई। इसमें सच्चाई सामने आ गई। 
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!