GWALIOR MELA NEWS- ऑटोमोबाइल सेक्टर में 50% छूट की अधिसूचना जारी, नियम और शर्तें पढ़िए

ग्वालियर
। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ग्वालियर व्यापार मेला के लिए बड़ी खबर है। परिवहन विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में 50% RTO TAX छूट की अधिसूचना जारी कर दी है। मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 22 दिसंबर 2022 को इसे प्रकाशित किया गया। 

मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल एवं स्मॉल लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो लाइफटाइम टैक्स जमा कराते हैं, ग्वालियर व्यापार मेला 2022-23 के दौरान विक्रय किए जाने पर 50% टैक्स छूट दी जाएगी। इसके साथ शर्त निर्धारित की गई है कि केवल उन्हीं वाहनों पर RTO TAX की छूट दी जाएगी जिनका रजिस्ट्रेशन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ग्वालियर में किया जाएगा। 

जो ऑटोमोबाइल डीलर ग्वालियर के बाहर से ग्वालियर व्यापार मेले में अपनी दुकान लगाना चाहते हैं वह क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ग्वालियर से ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त करके अपनी दुकान लगा सकते हैं। स्पष्ट किया गया है कि ग्वालियर व्यापार मेले के लिए रजिस्टर्ड ऑटोमोबाइल डीलर्स के अलावा किसी अन्य द्वारा की गई बिक्री पर ग्वालियर व्यापार मेले की छूट लागू नहीं होगी। 


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