JABALPUR NEWS- SDO व तहसीलदार को अवमानना नोटिस जारी

जबलपुर।
मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट ने सिहोरा की पड़रिया कला ग्राम पंचायत में सरपंच चुनाव के मामले में एसडीओ व तहसीलदार से पूछा है कि प्रत्याशी के अभ्यावेदन का निराकरण क्यों नहीं किया। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने एसडीओ सह पीठासीन अधिकारी आशीष पांडे व तहसीलदार सह निर्वाचन अधिकारी राकेश चौरसिया को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

सरपंच प्रत्याशी पार्वती बाई पटेल ने पूर्व में याचिका दायर कर बताया था मतगणना के बाद गणना पत्रक में कांट-छांट की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुशील मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि इस मामले में कोर्ट ने 13 जुलाई को निर्देश दिए थे कि सरपंच के पद के दावेदार का पुनर्गणना से संबंधित अभ्यावेदन का चुनाव परिणाम आने से पहले निराकरण करें। 

14 जुलाई को परिणाम आया और याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण किए ही दूसरे प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया। हाई कोर्ट को बताया गया कि आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई।
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