शासकीय कर्मचारियों को समय मान वेतनमान के लिए हाई कोर्ट का आदेश- INDORE NEWS

Updesh Awasthee
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक शिक्षक की याचिका पर सरकार को आदेश दिया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों को नौकरी करते हुए 24 साल हो गए हैं, उन्हें दूसरा और जिन्हें 30 साल हो गए हैं, उन्हें तीसरा समयमान वेतनमान दें। 

शिक्षक प्रकाश कवठेकर ने अधिवक्ता अर्चना उपाध्याय के माध्यम से यह याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि जिनकी सर्विस 30 साल की हो चुकी है, उनके लिए सरकार ने 29 जून 2018 को तीसरा समयमान वेतनमान देने के आदेश जारी किए थे, लेकिन इसका पालन ही नहीं हुआ। 

इसी तरह दूसरा समयमान वेतन दिए जाने के लिए शिक्षा विभाग में प्रेजेंटेशन भी दिया है, जिसमें हाई कोर्ट के द्वारा 2007 में दिए गए आदेश, शासन के नियमों का हवाला दिया था। इसका भी निराकरण नहीं किया गया।

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