संपत्ति के मामले में कब द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में स्वीकार नहीं होगी, जानिए- CPC 101

Bhopal Samachar
जब कोई सिविल केस में निचली अदालत कोई डिक्री या निणर्य पारित कर देती है तब उस निर्णय से अप्रसन्न कोई भी पक्षकार प्रथम अपील जिला न्यायालय उसके बाद द्वितीय अपील हाईकोर्ट में एवं लेटर पेटेन्ट के अंतर्गत डिक्री को अपास्त करवाने का प्रयत्न करेगा लेकिन संपत्ति के कुछ मामलों में पक्षकारों को द्वितीय अपीली करने का अधिकार नही होता है जानते हैं पक्षकारों की द्वितीय अपील उच्च न्यायालय द्वारा कब स्वीकार नहीं होती है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 102 की परिभाषा

किसी भी संपत्ति संबंधित सिविल मामलों में वाद की राशि 25 हजार रुपये से कम हो तब ऐसे मामले की अपील  उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील के अनुसार स्वीकार नहीं होगी। अर्थात 25 हजार से ऊपर की संपत्ति संबंधित सिविल मामलों की द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में स्वीकार होगी।

इस धारा का उद्देश्य द्वितीय अपील को समुचित दायरे में करते हुए वादों अपीलों की बाहुल्यता को रोकने की नीयत से यह प्रतिबंध लगा दिया गया है अर्थात 25 हजार से कम संपत्ति मामलों प्रथम अपील द्वारा किया गया निर्णय सारवान होगा।
✍️ लेखक बीआर अहिरवार(पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!