MP DPI NEWS- संस्कृत के अतिथि शिक्षक वर्ग 2 में नियुक्त करने के आदेश जारी

लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संस्कृत विषय, वर्ग 2 में अतिथि शिक्षक की व्यवस्था के संबंध में नोटिस जारी किया है।

गौरतलब है कि आयुक्त, अभय वर्मा, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश द्वारा पत्र क्रमांक 384 के द्वारा एक परिसर एक शाला के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिनकी कैटेगरी कक्षा 1 से 12 या कक्षा 6 से 12 वाले विद्यालयों में वर्ग 2 संस्कृत विषय पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था के संबंध में आदेश जारी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि कक्षा 9 से 12 के विद्यालय में वर्ग 1 के पद स्वीकृत है। अतः इन विद्यालयों में वर्ग 1 संस्कृत का पद है कक्षा 9 से 12 के ऐसे विद्यालय जो एक परिसर एक शाला में कक्षा एक से कक्षा 12 अथवा कक्षा 6 से कक्षा 12 में परिवर्तित हो गए हैं, उन विद्यालयों में संस्कृत विषय का अध्यापन कक्षा 6 से 10 में होने के कारण वर्ग 2 संस्कृत का पद स्वीकृत किया गया है। 

इस परिवर्तित स्थिति में गत वर्ष 2021-22 में कक्षा 9 से 12 के डिग्री वाले विद्यालय में वर्ग 1 संस्कृत के विरुद्ध कार्यरत अतिथि शिक्षक जिनके स्कूल वर्ग 2 संस्कृत नहीं होने के कारण वर्तमान सत्र 2022-23 से विद्यालय की कैटेगरी कक्षा 1 से 12 या कक्षा 6 से 12 होने से वर्ग 2 संस्कृत के विरुद्ध आमंत्रित नहीं हो पा रहे हैं।

अतः उक्त संदर्भित पत्र की कंडिका 2.2 के द्वारा गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। एक परिसर एक शाला के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तथा कक्षा 6 से 12 के विद्यालयों में गत वर्ष वर्ग 1 संस्कृत के रूप में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को वर्ग 2 संस्कृत के रूप में आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस प्रकार के आमंत्रित अतिथि शिक्षकों को वर्ग 2 का मानदेय प्राप्त होगा।

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