कुछ लोगों की आदत होती है, वाहन को ऐसे स्थान पर पार्क देना जिससे यातायात रुक जाता है एवं वाहनों के साथ साथ आम नागरिकों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है।
हम अक्सर सड़क किनारे या किसी माल, शॉप, इंस्टीट्यूट आदि संस्था के पास भी ऐसा ही देखते हैं कि हमारे व्हीकल के पास कोई इस तरह से अपनी बाइक या कार खड़ी करके चला जाता है जिससे हम अपना व्हीकल निकाल ही नहीं पाते। आइए जानते हैं इस प्रकार पार्क किए गए वाहन के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है जानिए।
मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 201 की परिभाषा
जो कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर वाहन खड़ा करेगा जिससे यातायात में रोक उत्पन्न हो या सड़क पर जाम लगने की संभावना हो या बीच सड़क पर बस खड़ी कर सवारी भरने लगे तब ऐसे वाहन चालक या स्वामी पर पाँच सौ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
नोट:- अचानक वाहन का खराब होना या पंचर, हवा निकलने पर वाहन खड़ा हो जाता है तब अगर यातायात में रोक उत्पन्न होती है तब यह धारा लागू नहीं होगी। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)