INDORE NEWS- पुलिस कमिश्नर ने शहर में धारा 144 की अवधि बढ़ाई

Bhopal Samachar
इंदौर।
शहर में आमजन के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अपराध नियंत्रण तथा सुरक्षित व सुखद यातायात को ध्यान में रखते हुये नॉन स्टेंडर्ड नंबर प्लेट लगाने और मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर तीव्र/कर्कश आवाज निकालने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। 

इस संबंध में पुलिस आयुक्त श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश की अवधि बढ़ाई है। पूर्व में जारी आदेशानुसार 15 मई ने निर्धारित तिथि थी। पुलिस आयुक्त श्री मिश्र ने 25 मई को इस आदेश की अवधि बढ़ाकर 9 अगस्त 2022 कर दी है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

नवीन आदेश में उल्लेख है कि नगरीय पुलिस जिला इंदौर वाहनों की नंबर प्लेट तैयार करने और पेंट करने वाले तथा समस्त व्यक्ति, प्रतिष्ठान परिवहन विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार ही नंबर प्लेट तैयार कर वाहनों में लगायेंगे। नॉन स्टेंडर्ड नंबर प्लेट बनाने और अपने वाहनों में लगाकर चलाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। 

निर्देश हैं कि कोई भी प्रतिष्ठान/गैरेज संचालक, किसी भी प्रकार के वाहनों में साइलेंसर को मॉडिफाई कर तीव्र/कर्कश ध्वनि निकालकर प्रदूषण फैलाने वाले साइलेंसर नहीं लगायेंगे। साइलेंसर को मॉडिफाई कर उपयोग करने वाले इस निषेधाज्ञा के तहत कार्यवाही के लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!