MP NEWS- खरगापुर विधायक के खिलाफ हाईकोर्ट की कार्यवाही, अगली बार वारंट जारी होगा

जबलपुर।
मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा सीट से विधायक राहुल सिंह लोधी के खिलाफ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति नंदिता दुबे ने ₹5000 का जुर्माना लगाया और कोर्ट में पेश होने के लिए अंतिम अवसर दिया। यदि इस बार भी विधायक कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ वारंट जारी होगा।

खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी के खिलाफ दायर की गई चुनाव याचिका में पूर्व विधायक चंदा सुरेंद्र सिंह गौर ने हलफनामा में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विधायक लोधी लाभ अर्जित करने वाली फर्म में पार्टनर हैं, लेकिन नाम निर्देशन पत्र के हलफनामे में इस तथ्य को छिपाया गया। इसलिए निर्वाचित शून्य घोषित कर नए सिरे से चुनाव कराया जाना चाहिए। 

चुनाव याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजमणि मिश्रा ने कोर्ट को अवगत कराया कि विधायक लोधी को हाई कोर्ट में पेश होने और साक्ष्य प्रस्तुत करने का कई बार समय दिया पर वे हाजिर नहीं हुए। इसके बाद हाईकोर्ट ने विधायक के खिलाफ एक्शन लेते हुए ₹5000 का जुर्माना लगाया और 14 जून को कोर्ट में हाजिर होने का अंतिम अवसर दिया। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.
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