BHOPAL NEWS- 60-70 वकीलों के खिलाफ FIR दर्ज, राहगीरों से मारपीट का मामला

भोपाल
। राहगीरों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने और उसके साथ तीखी प्रतिक्रियाओं के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एमपी नगर पुलिस थाने में 60--70 वकीलों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 और 341 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

राजधानी भोपाल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने सड़क पर वकील प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने चक्का जाम कर दिया था। मौके पर ट्रैफिक डायवर्ट करने के लिए पुलिस मौजूद नहीं थी, इसलिए लोग प्रदर्शनकारियों के बीच तक पहुंच रहे थे। इसी दौरान एक महिला राहगीर के साथ मारपीट और उसके बाल खींचने का वीडियो वायरल हुआ। इसी के साथ एक अन्य युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। 

आईपीसी की धारा 147 और 341 के बारे में जानकारी

आईपीसी की धारा 147 के तहत उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। यह एक गंभीर अपराध है परंतु जमानती है। इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। अपराध प्रमाणित होने पर 2 वर्ष कारावास की सजा का प्रावधान है। 
आईपीसी की धारा 341 के तहत राहगीरों का रास्ता रोकने वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। यानी बिना अनुमति चक्का जाम (सदोष अवरोध)। इसमें एक माह कारावास का प्रावधान है।
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