ADG शर्मा का निलंबन निरस्त, कैट ने प्रक्रिया को अवैध माना - MP NEWS

Bhopal Samachar
जबलपुर।
मध्य प्रदेश के जबलपुर केंद्रीय स्थित प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) ने के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया है। कैट ने उनके निलंबन को लगातार बढ़ाए जाने की प्रक्रिया को गलत माना है। पुरुषोत्तम शर्मा को पत्नी से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड किया गया था। 5 बार उनकी निलंबन अवधि बढ़ाई गई। 
 
भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा ने शासन द्वारा उनके सस्पेंशन की कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए नियमानुसार कैट में चुनौती दी थी। श्री शर्मा की ओर से बताया गया कि सरकार द्वारा उनके निलंबन को लगातार बढ़ाया जा रहा। नियम के अनुसार निलंबन की प्रथम अवधि 6 माह की होती है। इसके बाद निलंबन अवधि को बढ़ाने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी की सिफारिश आवश्यक रहती है। 

कमेटी में प्रमुख सचिव गृह, सचिव तथा DGP सदस्य होते हैं। सरकार द्वारा कमेटी की सिफारिश के बिना निलंबन अवधि में 5 बार बढ़ोतरी की गई, जो अवैधानिक है। युगलपीठ में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने के कारण सरकार के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया है।  मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.
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