MP POLICE कॉन्स्टेबल भर्ती- हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश - PEB NEWS TODAY

जबलपुर
। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दौरान हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है। भूतपूर्व सैनिकों की 33 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को नोटिस जारी किया। भर्ती प्रक्रिया को स्थगित नहीं किया लेकिन आदेशित किया कि पूरी भर्ती प्रक्रिया प्रस्तुत याचिकाओं के फैसले के अधीन होंगी। 

मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती- भूतपूर्व सैनिकों की याचिका में क्या दलील है 

33 याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका के माध्यम से दलील दी कि मध्यप्रदेश शासन ने पुलिस आरक्षकों के पदों का चयन करने के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इनमें 601 पद एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित किए गए थे। आरक्षकों के कुल 6000 पदों के लिए प्रथम प्रवेश परीक्षा पूर्ण हो चुकी है, जिनमें 30 हजार उम्मीदवारों को अगली प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है लेकिन इसमें एक भी फौजी या एक्स सर्विसमैन शामिल नहीं है। जबकि आरक्षण के नियम के अनुसार 601X5= 3005 भूतपूर्व सैनिकों को शॉर्टलिस्ट किया जाना चाहिए था।

मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आरक्षण नियमों का उल्लंघन

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस तरह से नियमों का उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने यह दलील भी दी है कि एक्स सर्विसमैन के पदों को सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा नहीं भरा जा सकता क्योंकि नियम के मुताबिक एक्स सर्विसमैन के पदों पर सिर्फ एक्स सर्विसमैन ही भर्ती होते हैं। इन तमाम तर्कों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने शासन समेत अन्य पक्षों से जवाब तलब किया है। अब मामले की अगली सुनवाई 5 मई होगी। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!