घटिया निर्माण करने वाले ठेकेदार के खिलाफ किस धारा के तहत FIR दर्ज होती है- MP Specific Corrupt Practices Prevention Act, 1982

शासकीय योजनाओं के अंतर्गत जब कोई बांध, सड़क,पुल, पुलिया, कुआ,ट्यूबवेल या कोई कारखाना, वर्कशॉप, कोई वॉटर सप्लाई प्लांट या विधुत प्लांट या कोई शासकीय भवन निर्माण का कार्य को पूरा करने के लिए सरकार एक ठेकेदार के साथ कॉन्ट्रेक्ट (संविदा) करती है एवं संविदा से पूर्व कुछ शर्तों को ठेकेदार को मानना होगा। अगर कोई ठेकेदार इन शर्तों का उल्लंघन करता है तब यह अपराध एक विशिष्ट अपराध की श्रेणी आएगा जानिए।

मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982 की धारा 4 की परिभाषा:-

जो कोई व्यक्ति किसी निर्माण कार्य विभाग द्वारा किसी निर्माण कार्य का ठेकेदार होते हुए जानबूझकर निर्माण कार्य की शर्तों का उल्लंघन करेगा, अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों, आदेशो को नहीं मानेगा, या निर्माण कार्य के भाग की गुणवत्ता (क्वालिटी), शिल्प कौशल (वर्कमेंशिप),या निर्माण कार्य की मजबूती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला कोई कार्य करेगा तब वह उपर्युक्त धारा के अंतर्गत दोषी होगा।

मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम,1982 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-

यह अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध होते हैं, थाने में FIR करवाने से पूर्व राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी की मंजूरी (अनुमति) होना आवश्यक है। इन अपराधों की सुनवाई का अधिकार सत्र न्यायालय को हैं। सजा-इस अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

:- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!