भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ राजधानी भोपाल के क्राइम ब्रांच थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। आरोप है कि दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर गलत फोटो अपलोड करके मध्य प्रदेश की शांति भंग करने का प्रयास किया।
MP POLITICS NEWS- भाजपा विधायक ने क्राइम ब्रांच में लिखित शिकायत की
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद स्पष्ट हो गया था कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ क्राइम ब्रांच थाने में पहुंचकर विधिवत लिखित शिकायत प्रस्तुत की जिसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया।
दिग्विजय सिंह के खिलाफ किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है
- थाना क्राइम ब्रांच में FIR नंबर- 58/22
- आईपीसी की धारा 153A(1)- विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन। सजा - तीन वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों।
- आईपीसी की धारा 295A- विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हो।
- आईपीसी की धारा 465- कूटरचना के लिए दंड।
- आईपीसी की धारा 505(2)- विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घॄणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से झूठे बयान आदि फैलाना। शत्रुता, घॄणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से पूजा के स्थान आदि में झूठे बयान या भाषण आदि देना।
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