शिक्षा विभाग कर्मचारी- 5 महीने में चार ट्रांसफर, हाईकोर्ट ने शासन से पूछा- कारण बताओ - MP karmchari news

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जबलपुर
। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग जबलपुर में सहायक ग्रेड 3 पद पर कार्यरत एक कर्मचारी को बार-बार नवीन पदस्थापना पर भेज कर परेशान किया जा रहा है। 5 महीने में चार बार उसकी पदस्थापना बदली गई। आम बोलचाल की भाषा में इसे ट्रांसफर कहते हैं। परेशान होकर कर्मचारी ने हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की है। उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

नरसिंहपुर के गोटेगांव में शिक्षा विभाग में असिस्टेंट ग्रेड-थ्री के पद पर कार्यरत शुभम पियूष ने याचिका दायर कर बताया कि उसे मूल विभाग में पदस्थापना नहीं देकर परेशान किया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रमेन्द्र सेन, प्रवीण सेन व आचार्य योगेश तिवारी ने कोर्ट को बताया कि सबसे पहले 
31 अगस्त, 2021 को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय से उसका तबादला विकासखंड शिक्षा अधिकारी गोटेगांव किया गया। इसके बाद 
9 नवंबर 2021 को जगतगुरू शंकराचार्य हाई स्कूल भेज दिया गया। महज एक माह बाद 
14 दिसंबर 2021 को उसे वापस विकासखंड शिक्षा अधिकारी व उसके बाद 
13 जनवरी, 2022 को पुन: शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय गोटेगांव स्थानांतरित कर दिया गया।

याचिका में कहा गया कि उसका मूल विभाग ब्लाक एजुकेशन आफिस है और उसे वहीं पदस्थापना दी जानी चाहिए। शुभम का कहना है कि उसे बार-बार यहां वहां अटैच करके परेशान किया जा रहा है। 5 महीने में 4 बार नवीन पदस्थापना दी गई है। न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी ने नोटिस जारी करके शासन से जवाब मांगा है। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.
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