MANIT Bhopal की संपत्ति कुर्क करने के आदेश

Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal (मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल) की संपत्ति कुर्क करने के आदेश एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा जारी कर दिए गए हैं। 

दिनांक 17 जनवरी 2022 को भोपाल जिला न्यायालय द्वारा जारी संपत्ति कुर्की के आदेश के पालन के लिए जब कुर्की दल मैनिट भोपाल पहुंचा तो मैनेजमेंट ने उन्हें कुछ समय देने का निवेदन किया। बताया गया है कि यह मामला लगभग 5 साल पुराना है। साहेब इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2016 में MANIT के अंदर 3 बिल्डिंग बनाने का काम लिया था। 

इनमें से दो इमारत बनाने का काम पूरा हो गया है, लेकिन मैनिट भोपाल मैनेजमेंट द्वारा पेमेंट नहीं किया गया। अपना पैसा मांगने के लिए ठेकेदार कंपनी कोर्ट चली गई। कोर्ट ने मैनिट भोपाल मैनेजमेंट को पेमेंट करने के आदेश दिए परंतु मैनेजमेंट ने पेमेंट नहीं किया। जिला न्यायालय ने मैनिट भोपाल मैनेजमेंट को आदेशित किया है कि या तो 9 करोड़ 79 लाख 18 हजार 486 रुपए ब्याज समेत भुगतान करें अन्यथा संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। इसी आदेश के तहत कुर्की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। भोपाल की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया bhopal news पर क्लिक करें.
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