MP NEWS- असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के मामले में अवमानना नोटिस जारी

जबलपुर
। हाई कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के मामले में अवमानना नोटिस जारी किया है। इसके तहत प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग तथा सचिव लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया है। जिसकी अगली सुनवाई 22 दिसंबर को है। 

मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमथ तथा न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष दो अवमानना याचिका conc 2470/2021 तथा conc 2574/2021की सुनवाई हुई।अवमानना याचिका conc 2470/2021 में एडवोकेट डी.के. द्विवेदी तथा conc 2574/2021 में एडवोकेट राहुल त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा 2017-2018 में विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। जिसमें दिव्यांग कोटे की सीटें कम कर दी। जिसके बाद दिव्यांग उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल तथा न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने दिव्यांग उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला दिया था। जिसमें दिव्यांग उम्मीदवारों को कैडर स्टैन्थ पर 6% आरक्षण देते हुए एक माह में संशोधित चयन सूची जारी करने को कहा था। जबकि एक अन्य अवमानना याचिका conc 538/2021 में हाईकोर्ट में दिए हलफनामे में उच्च शिक्षा विभाग ने माना है कि विभाग में दिव्यांग कोटे के 384 पद रिक्त हैं परन्तु फिर भी उच्च शिक्षा विभाग ने केवल 243 पद पर ही दिव्यांग उम्मीदवारों को नियुक्ति दी है यह 29-04-2020 के हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.
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