MP KARMCHARI NEWS- सहायक संचालक कृषि एवं सहायक ग्रेड 3 सस्पेंड

Bhopal Samachar
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भोपाल
। डेली अप डाउन करने एवं वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आदेशित किए जाने के बावजूद मुख्यालय पर निवास नहीं करने के कारण भिंड के सहायक संचालक कृषि रामनरेश शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। मंडला में सहायक ग्रेड 3 नेहलता सेन्द्राम को बिना अनुमति कर्तव्य पर अनुपस्थित होने के कारण सस्पेंड कर दिया गया।

सहायक संचालक कृषि भिण्ड रामनरेश शर्मा सस्पेंड

भिण्ड। आयुक्त चंबल संभाग मुरैना श्री आशीष सक्सेना ने कलेक्टर भिण्ड के प्रतिवेदन पर सहायक संचालक कृषि भिण्ड श्री रामनरेश शर्मा को पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया जाकर मुख्यालय उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विभाग मुरैना नियत किया है।

संयुक्त आयुक्त विकास चंबल संभाग मुरैना ने बताया कि सहायक संचालक कृषि भिण्ड श्री रामनरेश शर्मा द्वारा वरिष्ठ अधिकारी के बार-बार निर्देश के उपरांत भी मुख्यालय पर निवास ना करने एवं जिले में खाद/यूरिया/ डीएपी इत्यादि उर्वरको के वितरण में आवश्यक सहयोग प्रदान ना कर अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण श्री शर्मा का उक्त कृत्य म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन (1,2,3) का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अन्तर्गत श्री शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 

मंडला में सहायक ग्रेड-3 नेहलता सेन्द्राम निलंबित

मण्डला। सहायक आयुक्त जनजाति कार्यविभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कन्या शिक्षा परिसर खर्राछापर (मोहगांव) की सहायक ग्रेड-3 नेहलता सेन्द्राम को परिवीक्षाधीन अवधि में अपने शासकीय पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, बिना सूचना व आवेदन के कर्तव्य से लंबी अवधि से लगातार अनुपस्थित रहने, कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु जारी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था जिसका प्रतिउत्तर न देते हुये एवं अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने के कारण, संस्था के कार्य को प्रभावित करने, विभाग की छवि को धूमिल करने एवं शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं शासकीय निर्देशों की अव्लेहना करने पर प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमति नेहलता सेन्द्राम सहायक ग्रेड 3 के विरूद्व अनुशानात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। 

सहायक आयुक्त ने बताया कि म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) में निहित प्रदत्त शक्तियों के तहत श्रीमति नेहलता सेन्द्राम सहायक ग्रेड 3 कन्या शिक्षा परिसर खर्राछापर विकास खंड मोहगावं (मंडला) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण समाचारों के लिए कृपया MP KARMCHARI NEWS पर क्लिक करें
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