BHOPAL NEWS- वोटर लिस्ट का अपडेशन शुरू, नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए संपर्क करें

भोपाल
। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन ने निर्वाचन नामावली के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया है। इसी के साथ वोटर लिस्ट का अपडेशन शुरू हो गया है। वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन करवाने के लिए 30 नवंबर 2021 लास्ट डेट फाइनल की गई है। भोपाल शहर में 14, 18, 20 और 21 नवंबर को कैंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर सर्वे करेंगे।

उप निर्वाचन अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने बताया, नामावली पर आए दावे-आपत्तियों का निराकरण 20 दिसंबर तक किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा। जिले में सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ 1 से 30 नवंबर तक सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच मतदाताओं से दावे-आपत्ति के अंतर्गत अलग-अलग फार्म प्राप्त करेंगे। प्रत्येक बीएलओ सेंटर पर 18 और 14 नवंबर को कैम्प लगाए जाएंगे। इसमें छूटे मतदाताओं के लिए 20 और 21 नवंबर को फिर से विशेष कैम्प लगेंगे। जहां वोटर लिस्ट में त्रुटि सुधार संबंधी फार्म भी जमा किए जा सकेंगे। 

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं

मतदाता सूची में ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से भी नाम जुड़वाए जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग ने यह सुविधा भी दी है। यह सुविधा उन मतदाताओं को दी गई है जिनकी उम्र 1 जनवरी 2022 की स्थिति में 18 वर्ष पूरी हो जाएगी।

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फाइल करें

निर्वाचन आयोग की ऑफिशल वेबसाइट https://nvsp.in ओपन करें। 
यहां से वोटर पोर्टल का चुनाव करें। 
Create an account पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं।
Forms पर क्लिक करें और फार्म-6 में अपना नाम एवं पता भरकर अपने नाम को रजिस्टर्ड करवाएं। 
फोटो, पता और आयु के सर्टिफिकेट के साथ आवेदन को अपलोड करें। 
निर्वाचक नामावली में दर्ज स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के विवरण को विलोपित करने यानी हटाने के लिए फार्म-7 पर क्लिक करें।
यदि निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों में कोई संशोधन या सुधार करने की जरूरत हो तो निर्वाचक नामावलियों की प्रविष्टियों में सुधार करने पर क्लिक करके फार्म-8 भरें।
अप्रवासी मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन फार्म-6A में आवेदन कर सकते हैं।

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने ऑफलाइन आवेदन करने का तरीका

अपने नजदीकी मतदान केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर जाएं।
सभी प्रकार के फार्म ERO (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) और BLO के पास उपलब्ध हैं या फिर फार्म वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in या www.eci.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
संबंधित फार्म भरकर एवं फोटो, पता एवं आयु के प्रमाण के साथ आवेदन प्रस्तुत करें। फार्म, दावे-आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि 30 नवंबर तक है।
फार्म BLO के पास जमा कराएं।
मतदाता सुविधा केंद्र या तहसील कार्यालय में भी फार्म भरे जा सकते हैं।महत्वपूर्ण भोपाल समाचारों के लिए कृपया BHOPAL SAMACHAR लिंक पर क्लिक करें
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