क्या कोई पुलिस अधिकारी किसी गवाह को मजिस्ट्रेट के सामने जाने से रोक सकता है- CrPC SECTION-171

कभी-कभी किसी आपराधिक मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफीसर गलती से या जानबूझकर किसी गवाह का नाम एवं उसका बयान अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में शामिल नहीं करता और मामले को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। सवाल यह है कि क्या ऐसी स्थिति में वह गवाह सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होकर गवाही दे सकता है। 

दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 171 की परिभाषा:-

कोई भी शिकायतकर्ता या साक्षी को पुलिस अधिकारी किसी अपराध की शिकायत करने के लिए रोक नहीं सकता है। वह अपनी इच्छा अनुसार मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हो सकता है एवं गवाह भी अपनी स्वयं की इच्छा से मजिस्ट्रेट को गवाही दे सकता है। इसके लिए पुलिस अधिकारी किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगा सकता है।

लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो समझौता अपराध में जमानत बंध पत्र द्वारा छोड़ दिया गया है। तब ऐसे परिवादी या साक्षियों को बंध पत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होना होगा न कि स्वयं विवेक पर। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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