सतना। कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया (आईएएस) ने ग्राम पंचायत बांधा तहसील रामपुर बघेलान के सचिव विजेंद्र प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया है। बताया गया है कि कलेक्टर कार्यालय की प्राथमिक जांच में पंचायत सचिव अनाधिकृत कार्रवाई किए जाने के दोषी पाए गए हैं।
जारी आदेशानुसार सचिव ग्राम पंचायत बॉधा विजेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा दीपेन्द्र सिंह पिता स्व. हरिनाथ सिंह को ग्राम झूसी पटवारी हल्का बाँधा की आराजी खसरा नं. 23/1/1, 22/1, 30, 31 रकवा 8.832 हे. में कराए जा रहे निर्माण कार्य को तत्काल रोके जाने के लिये नोटिस जारी किया गया था लेकिन पंचायत सचिव ने नोटिस का पालन नहीं किया।
सचिव श्री विजेंद्र प्रताप सिंह को अधिकार विहीन कार्यवाही किये जाने पर म.प्र. पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 एवं म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के भाग-2 के तहत कलेक्टर द्वारा निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत रामपुर बघेलान नियत किया गया है।