CM HELPLINE: विदिशा का रोजगार अधिकारी सस्पेंड - MP NEWS

भोपाल।
भोपाल संभाग के कमिश्नर श्री कवीन्द्र कियावत ने विदिशा जिले के प्रभारी जिला रोजगार अधिकारी श्री ए.वी. खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्री खान पर आरोप है कि वह मुख्यालय पर नहीं रहते, अप डाउन करते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों एवं शासन के निर्देशों का पालन नहीं करते।

24 जनवरी से अब तक CM HELPLINE की 24 शिकायतें अटेंड ही नहीं की

संभागायुक्त श्री कियावत द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि श्री ए.वी. खान, प्रभारी जिला रोजगार अधिकारी, विदिशा (अतिरिक्त प्रभार जिला रायसेन) नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं। प्रति सोमवार को आयोजित समय - सीमा की बैठक मे अनुपस्थित रहते हैं। सीएम हेल्प लाइन की समीक्षा बैठकों में भी उपस्थित नहीं होते हैं। श्री खान द्वारा सी.एम. हेल्प लाईन की दर्ज शिकायतों की मॉनीटरिंग भी नहीं की जा रही है, जिसके कारण 24 जनवरी 2021 से 24 शिकायतें नान अटेंड प्रदर्शित हो रही हैं।

रोजगार अधिकारी ए.वी. खान को पहले भी दंडित किया गया था

कलेक्टर विदिशा द्वारा समय समय पर आयोजित बैठकों / वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया था कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की नस्ती तैयार कर शिकायतों को गंभीरता से निराकरण किया जाये। पूर्व में भी श्री खान के विरुद्ध उनके मुख्यालय पर निवास न करने के कारण उन्हें दंडित किया गया है, इसके उपरांत भी श्री खान की कार्यशैली में सुधार परिलक्षित नही हुआ है।

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 का नियम 09

संभागायुक्त श्री कियावत द्वारा कलेक्टर विदिशा के प्रस्ताव पर श्री ए.वी. खान प्रभारी जिला रोजगार अधिकारी, विदिशा को निलंबित किया गया है। श्री कियावत द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि श्री खान का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया पदीय दायित्व के निर्वहन में घोर लापरवाही उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन है। श्री ए.वी.खान, प्रभारी जिला रोजगार अधिकारी , विदिशा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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