BHOPAL कलेक्टर का आदेश : होलिका दहन में 20 लोग शामिल हो सकते है - MP NEWS

भोपाल।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और व्यापारिक राजधानी इंदौर में होलिका दहन पर प्रशानसन द्वारा लगाई गई पाबंदियों का विरोध होने पर दोनों शहरों के कलेक्टर्स ने होलिका दहन को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। अब होलिका दहन पर गली मोहल्ले में 20-20 लोग और शब-ए-बारात में भी 20 लोग शामिल हो सकेंगे।

हालांकि दोनों शहरों में सार्वजनिक होली खेलने को लेकर अभी भी प्रतिबंध जारी रहेंगे। कोई किसी के घर नहीं जाएगा और न ही बिना कारण के यहां-वहां घूम सकेगा। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइंस के मुताबिक 28 और 29 मार्च की रात में प्रतीकात्मक रूप से काॅलोनियों व गलियों में धार्मिक परंपरा का निर्वहन करते हुए सांकेतिक रूप से होलिका दहन किया जा सकेगा। सभी मुख्य मार्गों, चौराहों, बड़े मैदान आदि जगह यह पर्व मनाया जाना प्रतिबंधित रहेगा। 

कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए होलिका दहन के दौरान अधिकतम 20 लोग उपस्थित रह सकेंगे। क्षेत्रीय थाना प्रभारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, क्षेत्रीय सीएसपी और एसडीएम यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी मुख्य मार्ग, मुख्य चौराहों या बड़े मैदानों पर प्रतिबंधों का उल्लंघन न रहा हो। इसी तरह शब-ए-बारात भी प्रतीकात्मक रूप से मनाया जा सकेगा। कब्रिस्तान कमेटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक समय में अधिकतम 20 लोग ही कब्रिस्तान के अंदर रहें। क्षेत्रीय थाना प्रभारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, क्षेत्रीय सीएसपी और एसडीएम को आदेश का पालन करना होगा। इस दौरान सभी धर्मों के धर्मस्थल पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। 
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