BHOPAL 8वीं की छात्रा को किडनैप कर रेप करने वाले नावेद खान को 20 साल की जेल - CRIME NEWS

भोपाल
। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की कोर्ट में न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने कक्षा 8 की छात्रा को उसके घर से किडनैप कर बलात्कार करने वाले नावेद खान को उसका अपराध प्रमाणित हो जाने पर 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसके दो साथी रोहित खंगार एवं अनमोल चौहान को 3-3 साल जेल की सजा सुनाई गई है।

साकेत नगर के सुनसान इलाके में किया था आठवीं की छात्रा का रेप

जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय की मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ दिव्या शुक्ला के मुताबिक इस मामले की रिपोर्ट तेरह साल की छात्रा ने हबीबगंज थाने में दर्ज कराई थी। उसने बताया कि अगस्त 2018 में रात को इंस्‍टाग्राम पर आरोपित रोहित खंगार ने उसे मैसेज भेजकर घर के बाहर बुलाया। इसके बाद अन्य दोनों आरोपितों नावेद खान और अनमोल चौहान के साथ वह उसे कार में जबरन ले गया। ग्यारह नंबर स्टाप के पास नावेद ने कार रोकी, जहां रोहित और अनमोल ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद दोनों कार से उतर गए और नावेद खान उसे घर छोड़ने के बहाने साकेत नगर स्थित सुनसान इलाके में लेकर पहुंचा और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे और परिवार को जान से खत्म करने की धमकी देकर चला गया। 

मां बाप को मारने की धमकी देकर घर से उठा ले गया था

तीन दिन बाद बड़ा भाई बाहर से घर लौटा तो पीड़िता ने उसे घटना की जानकारी दी और उसके बाद थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वारदात के बाद पीड़िता का परिवार वह इलाका छोड़कर चले गए थे। इस मामले में शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम एवं मनीषा पटेल ने पैरवी की। बताया गया कि आरोपित ने छात्रा को सोशल मीडिया पर मैसेज कर घर से बाहर बुलाया था। उसने मना किया तो आरोपित ने उसकी मां और पिता को जान से मारने की धमकी दी। वह घर के अंदर थी, जहां गेट बंद था तो आरोपित ने उसे अंदर से जबरन उठाकर बाहर निकालकर उसे सुनसान स्थान पर ले गया और दुष्कर्म किया। किशोरी ने आरोपित से बचने के काफी कोशिश की थी। 

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !