जबलपुर। पंचायत राज व्यवस्था में जिला पंचायत कार्यालय, जिले का सबसे बड़ा कार्यालय होता है और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है परंतु जिस प्रकार जिला पंचायत अध्यक्ष किसी भी ग्राम पंचायत के सरपंच को उसके निर्वाचन के संदर्भ में कोई नोटिस नहीं दे सकता ठीक उसी प्रकार जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी ग्राम पंचायत के सचिव का ना तो ट्रांसफर कर सकता है और ना ही सेवा समाप्ति। इसी दलील से सहमत होते हुए, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा के 1 ग्राम पंचायत सचिव का ट्रांसफर स्थगित कर दिया है।
श्री श्याम लाल चौहान, ग्राम पंचायत बारह हीरा, जनपद पंचायत अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा में पदस्थ हैं। दिनाँक 18/12/2020 को जिला पंचायतों CEO द्वारा उनका ट्रांसफर ग्राम पंचायत बड़े गाँव जनपद पंचायत पांढुर्ना में प्रशासनिक आधार पर कर दिया गया था। श्री श्यामलाल चौहान द्वारा व्यक्तिगत आधारों के अतिरिक्त तकनीकी आधारों एवं विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर ट्रांसफर निरस्त करने की मांग की गई थी।
जिले में कार्यरत कर्मचारियों के ट्रांसफर की शक्तियां कलेक्टर में निहित हैं
कोई कार्यवाही नही किये जाने पर उन्होंने उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण ली। श्याम लाल चौहान की ओर से पैरोकार अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी, उच्च न्यायालय, जबलपुर के अनुसार श्री चौहान का ट्रांसफर CEO जिला पंचायत छिंदवाड़ा द्वारा अधिकारिता के अभाव में किया गया था जो कि भर्ती नियमों के विरुद्ध था। ट्रांसफर की शक्तियां कलेक्टर में निहित हैं।
अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी, उच्च न्यायालय जबलपुर से प्रथम दृष्टया सहमत होते हुए, उच्च न्यायालय जबलपुर ने जिला CEO, छिंदवाड़ा, कलेक्टर छिंदवाड़ा, जनपद पंचायत CEO, अमरवाड़ा, एवम सरपंच बारह हीरा को नोटिस जारी कर, ट्रांसफर आदेश दिनाँक 18/12/2020 को स्टे कर दिया है।