शाजापुर में कार्यपालन यंत्री, मंदसौर में आपूर्ति अधिकारी और सीधी में ग्राम पंचायत सचिव सस्पेंड - MP EMPLOYEE NEWS

भोपाल
। भ्रष्टाचार और कर्तव्य में लापरवाही के मामले प्रमाणित होने के बाद मध्य प्रदेश के 3 जिले शाजापुर, मंदसौर एवं सीधी में संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। शाजापुर में कार्यपालन यंत्री को, मंदसौर जिले में आपूर्ति अधिकारी और सीधी जिले में ग्राम पंचायत सचिव को सस्पेंड किया गया है।

शाजापुर जिले में कार्यपालन यंत्री कैलाश चौधरी सस्पेंड

शाजापुर। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने श्री कैलाश चौधरी (कार्यपालन यंत्री) प्रभारी अधीक्षण यंत्री नगरपालिक निगम खण्डवा को निलंबित कर दिया है। श्री चौधरी को शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश के पालन में नगरपालिक निगम खण्डवा में ज्वाइन नहीं करने के कारण निलंबित किया गया है।

मंदसौर जिले में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रविंद्र सिंह राठौर सस्पेंड

मंदसौर। कलेक्टर श्री मनोज पुष्प ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री रविंद्र सिंह राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। पिछले दिनों खाद्य विभाग और राजस्व विभाग ने नाहरगढ़ में एक निजी गोदाम से 198 क्विंटल चांवल जब्त किए। गोदाम सील कर गोदाम मालिक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। उक्त घटनाक्रम में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री राठौर के द्वारा घोर लापरवाही बरती गई। जिस वजह से उक्त घटनाक्रम निर्मित हुआ। अतः घटनाक्रम के लिए राठौर को दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय भानपुरा रहेगा तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

सीधी जिले में ग्राम पंचायत सचिव सतीश सिंह सस्पेंड

सीधी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आर के शुक्ला द्वारा आदेश जारी कर जनपद पंचायत सीधी के ग्राम पंचायत कोचिटा के सचिव सतीश सिंह को निलंबित कर दिया गया है। उक्त कार्यवाही 97 पात्र परिवारों के नाम पात्रता पर्ची से विलोपित करने के कारण की गई है।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा खाद्यान्न पात्रता पर्ची जारी करने के संबंध में नियमित समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत कोचिटा के सचिव 97  पात्र परिवारों के नाम पात्रता पर्ची से विलोपित करना पाया गया, जिसकी जांच नायब तहसीलदार गोपद बनास एवं सहायक आपूर्ति अधिकारी सीधी द्वारा की गई। हितग्राहियों का सत्यापन करने पर यह पाया गया कि मुख्यमंत्री मजदूर श्रेणी, भवन संनिर्माण श्रेणी के पात्र परिवार जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी है, ऐसे परिवार आईडी को अपात्र मानकर सचिव द्वारा विलोपित कर दिया गया। जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के पात्र परिवारों को अपात्र कर राशन से उनके हक से वंचित कर दिया गया है।

उक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति अपेक्षित संनिष्ठा एवं कर्तव्य प्रणायता के प्रतिकूल होने से सचिव कोचिटा सतीश सिंह को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 2011 के नियम 7 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत सीधी नियत किया गया है।

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