BHOPAL की आकृति इको सिटी विवाद में हाईकोर्ट ने कमीशन नियुक्त किया - Aakriti Eco-city Dispute

भोपाल
। आकृति बिल्डर्स जो बदल कर अब AG8 Ventures Ltd के नाम से पहचाना जाता है, के द्वारा डिवेलप की गई Aakriti Eco-city विरुद्ध सीनियर सिटीजन निवासी विवाद में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कमीशन नियुक्त किया है। कमीशन का चेयरमैन हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एके सक्सेना को बनाया गया है। यह कमीशन दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट करेगा।

आकृति बिल्डर्स एसडीएम कोर्ट में केस हार चुका है

भोपाल स्थित आकृति ईको सिटी में सीनियर सिटीजन के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था। AG8 Ventures Ltd द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया, जिसमें 6 साल के दौरान 3 करोड़ रुपये जमा किए गए। आरोप है कि बिल्डर ने यह राशि ट्रस्ट के खाते में जमा नहीं की, बल्कि अपने खाते में जमा कर ली। इस मामले में भोपाल की हुजूर तहसील के एसडीएम के समक्ष प्रकरण दायर किया गया था। एसडीएम ने बिल्डर को ट्रस्ट के खाते में 1.94 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था। 

मामले में कमीशन की नियुक्ति महत्वपूर्ण: एडवोकेट सिद्धार्थ सेठ

इस आदेश को आकृति बिल्डर द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने इस मामले में बिल्डर को 75 लाख रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट की एकलपीठ ने इस मामले की सुनवाई के लिए कमीशन नियुक्त किया है। सीनियर सिटीजन की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने दलील दी कि यह मामला सीनियर सिटीजन को हो रही परेशानी से संबंधित है। इसीलिए हाई कोर्ट समय-समय पर राहतकारी दिशा-निर्देश जारी करता चला आ रहा है। कमीशन की नियुक्ति के बड़ा कदम माना जा सकता ह

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