मध्य प्रदेश पुलिस कर्मचारियों के वेतन नियम 1965 संशोधित, मृत्यु के बाद पत्नी को क्या मिलेगा - MP EMPLOYEE NEWS

भोपाल
। मध्य प्रदेश के वित्त विभाग मंत्रालय ने पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को मिलने वाले लाभ के नियमों में संशोधन किया है। मध्यप्रदेश पुलिस कर्मचारी वर्ग (असाधारण परिवार निवृत्ति वेतन) नियम 1965 में संशोधन करके उपनियम स्थापित किया है। इस संशोधन के बाद शिवराज सिंह सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि यदि किसी पुलिस कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी को क्या मिलेगा।

संशोधन से पहले तक अधिकतम उपलब्धियां दिए जाने का प्रावधान था

वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस के असाधारण परिवार निवृत्ति वेतन नियम 1965 में अधिकतम उपलब्धियां शब्द का उपयोग किया था। इससे असमंजस की स्थिति बन रही थी। इसमें सुधार करने के लिए नियम में संशोधन किया गया है। अब मृत पुलिस कर्मचारी द्वारा उसकी मृत्यु वाले महीने में प्राप्त की जा रही उपलब्धियां यानी जिस समय मृत्यु हुई उस समय जो वेतन मिल रहा था, वह सेवानिवृत्ति की आयु तक पत्नी को मिलता रहेगा। सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर वेतन के 50% के बराबर परिवार पेंशन मिलेगी। 

वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता बढ़ोतरी नहीं मिलेगी 

इस संशोधन के बाद मृत पुलिस कर्मचारी की पत्नी को वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। सरल शब्दों में यह कि यदि पुलिस कर्मचारी की मृत्यु के दिन उसका वेतन ₹35000 था, तो उसकी पत्नी को रिटायरमेंट की आयु तक ₹35000 प्रतिमाह मिलता रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी। रिटायरमेंट आयु के बाद ₹35000 का 50% ₹17500 जीवन भर मिलता रहेगा।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !