भोपाल। 'यदि फ्रांस का विरोध नहीं किया तो भारत की ईट से ईट बजा देंगे' बयान के कारण आईपीसी की धारा 153-ए के आरोपित बन गए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि मैं फरार नहीं हूं। कुछ अखबार वालों को गलतफहमी है और वह मुझे फरार लिख रहे हैं। मैं भोपाल बार काउंसिल का सदस्य हूं, कृपया मुझे फरार ना कहें।
हाईकोर्ट ने शासन से जवाब मांगा, तारीख बढ़ाई
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद अग्रिम जमानत के लिए मप्र हाइकोर्ट की शरण मे पहुंच गए। भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए उनकी ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी पेश की गई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव व जस्टिस सुजय पॉल की युगलपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को मामले की केस डायरी व अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 25 नवम्बर को होगी।
अग्रिम जमानत नहीं मिली तो सरेंडर कर दूंगा: कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा
विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि मेरे खिलाफ पुलिस ने गलत मामला दर्ज किया है और अग्रिम जमानत मेरा अधिकार है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में मेरी जमानत याचिका विचाराधीन है। सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर लगाई गई है। हम न्यायालय का सम्मान करने वाले लोग हैं। यदि हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई तो मैं खुद भोपाल आकर कोर्ट में सरेंडर कर दूंगा।