भोपाल कलेक्टर का नया आदेश: बाजार का टाइम-टेबल बदला / BHOPAL NEWS

भोपाल। भोपाल कलेक्टर श्री तरुण पिथोड़े ने भोपाल के बाजार को भूल भुलैया बना देने वाले आदेश को वापस ले लिया है। भारी विरोध के बाद कलेक्टर और जिला दण्डधिकारी श्री पिथोडे ने धारा 144 में संशोधन करते हुए नए आदेश जारी किए।

कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी कर भोपाल शहर में खुलने वाली सभी दुकानों का समय संशोधित कर दिया है। साथ ही धारा 144 में पूर्व में जारी किए गए आदेश के अनुसार प्रतिबंधित दुकानों और क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी दुकाने जो सम्बन्धित वर्ग में है, आदेश से संबंधित दुकानें है भी खोली जा सकेंगी।

निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने के आदेश

इसके साथ ही रेत, गिट्टी, ईट, सीमेंट, और लोहा आदि निर्माण कार्य में काम आने वाले समान की दूकाने रविवार को छोड़कर शेष दिन खोलने के आदेश जारी किये गए है।

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