नई दिल्ली। बहुत सारे लोगों को पैसों की जरूरत होती है। एक साथ यदि कुछ रकम मिल जाए तो सपने साकार किए जा सकते हैं। कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है तो कोई अपना घर बना सकता है। कोई अपना लोन चुकता कर सकता है और कोई ऑपरेशन करा सकता है। एक साथ मोटी रकम कमाने के लिए कई लोग रियलिटी शो में भाग लेते हैं। कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो खेलते हैं। अब नरेंद्र मोदी सरकार भी एक करोड़ की लॉटरी वाला प्रोग्राम लाने वाली है। इसके लिए आपको कोई ऑडिशन पास करने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा काम और आप इस लॉटरी में शामिल हो जाएंगे।
आपको सिर्फ इतना करना है कि बाजार से जो भी खरीदी करें उसका पक्का बिल जरूर लें। दरअसल, केंद्र सरकार माल एवं सेवा कर (GST) में किसी भी तरह की हेराफेरी को रोकने की अपनी कोशिशों के तहत एक लॉटरी सिस्टम शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत एक अप्रैल से हर माह शॉपिंग के हर बिल को लकी-ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। इस लॉटरी के बारे में एक अधिकारी ने बताया कि इसके तहत शॉपिंग करने वाले व्यक्ति को एक करोड़ रुपये का इनाम मिल सकता है। उसने कहा कि इस स्कीम के जरिए लोगों को पक्का बिल लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे GST चोरी को रोकने में सरकार को मदद मिल सकती है।
एक करोड़ रुपये तक इनाम
Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) के एक ऑफिसर ने पिछले महीने जानकारी दी थी कि इस लॉटरी स्कीम में 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक के इनाम रखे जा सकते हैं। GST Council अपनी अगली बैठक में इस पर फैसला कर सकती है। परिषद की अगली बैठक 14 मार्च को होनी है।
किसी भी अमाउंट का होना चाहिए रसीद
ऑफिसर ने बताया कि किसी भी अमाउंट का रसीद होने पर आप यह लॉटरी जीत सकते हैं। इसका मतलब है कि लेनदेन की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं होगी। इस लॉटरी सिस्टम में पहला पुरस्कार जीतने वाले को बड़ा इनाम दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्टेट लेवल पर दूसरे और तीसरे नंबर के विजेता चुने जा सकते हैं।
इस लॉटरी प्रक्रिया में कैसे ले सकते हैं हिस्सा
GSTN इस लॉटरी प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए एक एप डेवलप कर रहा है। इस महीने के आखिर में यह एप Android और iOS यूजर्स के लिए अवेलेबल होगा। इस स्कीम में हिस्सा लेने के लिए यूजर्स को सामान खरीदने के बाद रसीद स्कैन करके इस एप पर अपलोड करना होगा।
सरकार कहां से देगी पैसे
सरकार मुनाफाखोरी के मामलों में जुर्माने से आए पैसे से इस लॉटरी का भुगतान किया जाएगा। GST Act के मुताबिक मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। जुर्माने की राशि को उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा किया जाता है।