उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव के खिलाफ अवमानना के मामले में नोटिस जारी | NEERAJ MANDLOI IAS

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस फहीम अनवर ने अवमानना के मामले में उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई सहित कमिश्नर हायर एजुकेशन, एडिशनल डायरेक्टर और भोपाल के आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

भोपाल निवासी मीनाक्षी शर्मा ने ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति के लाभ दिए जाने को लेकर पूर्व में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसको लेकर हाई कोर्ट की एकलपीठ ने उन्हें पदोन्नति का लाभ देने राज्य शासन को आदेश जारी किया था।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजय राघव सिंह, मनोज चतुर्वेदी, अजय नंदा ने कोर्ट को बताया कि इस आदेश पर राज्य शासन का कई बार ध्यान आकृष्ट कराया गया लेकिन ठोस कार्रवाई नदारद रही। इसी को लेकर अवमानना याचिका दायर की गई है। 

इन अधिकारियों के खिलाफ जारी हुआ अवमानना का नोटिस

निर्देश की ना फरमानी करने वाले सभी जिम्मेदार उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव नीजर मंडलोई तथा उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त राघवेंद्र कुमार सिंह को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ महेंद्र सिंह रघुवंशी व शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय (नवीन) पुराना मालवीय छात्रावास भोपाल के प्राचार्य को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

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