MPPSC: राज्यसेवा परीक्षा-2019 मैं अब आयु सीमा की गणना को लेकर विवाद शुरू

Bhopal Samachar
इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC Recruitment 2019) द्वारा घोषित राज्यसेवा परीक्षा-2019 (Civil service Exam 2019) में लागू किए गए आयु सीमा की गणना के फॉर्मूले पर विवाद शुरू हो गया है। आयोग ने आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2020 के आधार पर करने का फैसला किया है जबकि उम्मीदवारों का कहना है कि आयु की गणना का आधार आवेदन दिनांक होनी चाहिए।

परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु की गणना (MPPSC Age Limit) 1 जनवरी 2020 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के लिए लागू छूट को छोड़ राज्यसेवा में 21 वर्ष से 40 वर्ष के उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। किनारे पर आकर खड़े उम्मीदवार आयुसीमा गणना के इस फॉर्मूले के चलते परीक्षा में भाग नहीं ले सकेंगे। परीक्षा 2019 की है तो आयु का हिसाब आने वाले वर्ष 2020 को आधार मान कर कैसे किया जा सकता है? इस आपत्ति के साथ पीएससी के फॉर्मूले का विरोध शुरू हो गया है। उम्मीदवार मांग कर रहे हैं कि आयुसीमा की गणना के इस फॉर्मूले को संशोधित किया जाना चाहिए। 

सहमे 40 की उम्र वाले उम्मीदवार, बोले- देरी पर मिले छूट

40 वर्ष के करीब वाले उम्मीदवार आयुसीमा की गणना के ताजा फॉर्मूले के कारण परीक्षा में भाग लेने से ही वंचित रह जाएंगे। परीक्षार्थियों का कहना है कि अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। राज्यसेवा में आयुसीमा में कम से कम 1 वर्ष की छूट होनी चाहिए क्योंकि 1 वर्ष के अंतराल के बाद परीक्षा हो रही है।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!