कर्मचारी अब अचानक हड़ताल पर नहीं जा सकते, नया श्रम कानून | EMPLOYEE NEWS

नई दिल्ली। भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए श्रम कानूनों के तहत किसी भी तरह के कर्मचारियों का समूह संगठन अचानक हड़ताल पर नहीं जा सकता। हड़ताल पर जाने से 14 दिन पहले उसे नोटिस देना होगा। या कानून स्थाई, अस्थाई, सरकारी एवं गैर सरकारी सभी तरह की कर्मचारियों पर लागू है।

केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि यह सरकार की ओर से लाए जा रहे नए श्रम कानूनों का हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसको लेकर श्रम मंत्रालय विभिन्न राज्यों की सरकारों के साथ संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सरकार श्रम कानूनों में कई सुधार ला रही है और 44 श्रम कानूनों को चार कोड में बांटा जा रहा है। 

2016 के एक सर्वे के हवाले से केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में 10 करोड़ प्रवासी कामगार हैं जिसमें करीब 20 फीसदी श्रमिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को समझती है और हम नए कोड में प्रवासी कामगारों के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। जिलावार प्रवासी कामगारों के सर्वे के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी राज्य सरकारों को इसकी सूची बनाने के लिए कहा गया है।
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