DENA BANK SCAM: मैनेजर, अधिकारी और कारोबारी को 4-4 साल की सजा

Bhopal Samachar
भोपाल। राजधानी में शनिवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने 16 करोड़ 57 लाख रुपए के बैंक गारंटी घोटाले मामले के आरोपी बैंक मैनेजर, बैंक अधिकारी और अनाज की खरीददार फर्मों के संचालकों को 4 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश आलोक अवस्थी ने सुनाया।

आरके माथुर, संजय कुमार, हेनरी गर्ग, आरके गर्ग, अशोक अग्रवाल

अभियोजन के मुताबिक, घटना 2002 से 2003 के बीच एमपी नगर स्थित देना बैंक की शाखा में हुई थी। बैंक के रीजनल मैनेजर एस श्रीनिवासन ने सीबीआई कार्यालय में लिखित शिकायत की थी कि बैंक के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर आरके माथुर, बैंक अधिकारी संजय कुमार ने आरके एक्सपोर्ट भोपाल संचालक हेनरी गर्ग, गारंटर आरके गर्ग और सिंघल एक्सपोर्ट मुंबई के पार्टनर अशोक अग्रवाल के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रूपए की बैंक गारंटी हासिल की है। बैंक मैनेजर और बैंक अधिकारी ने बैंक के नियमों को ताक मेें रखते हुए ऐसी कुल 18 बैंक गारंटी स्वीकृत की, जो कि 16.57 करोड़ रुपए की है।

एफसीआई चंडीगढ़ से खरीदा चावल

आरोपियों ने फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर चंडीगढ़ फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया से चावल की खरीद की है। बैंक अधिकारियों ने आरोपितों को लाभ पहुंचाने के लिए उनकी लिमिट से अधिक की बैंक गारंटी स्वीकृत की थी। आरोपियों को जहां 2 करोड़ 10 लाख रुपए तक बैंक गारंटी की पात्रता थी, लेकिन उन्हें 16 करोड़ 57 लाख रुपए की बैंक गारंटी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दे दी गई। आरोपियों ने फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर फिरोजपुर, जालंधर, चंडीगढ़, पटियाला व अन्य राज्यों के एफसीआई से करोड़ों के अनाज की खरीदी की। 

एफसीआई से की गई खरीदी के मामले में अलग केस 

आरोपियों ने एफसीआई को भी भुगतान करने के संबंध में लाखों रुपयों का चूना लगाया था। वसूली के इन प्रकरणों की सुनवाई दूसरी अदालतों में चल रही है। सीबीआई ने शिकायत के आधार पर षडयंत्र में शामिल बैंक अधिकारियों और फर्मों के संचालकों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जीवाड़े और षडयंत्र का अपराध कायम कर मामले का चालान अदालत में पेश किया था।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!