भोपाल। राज्य शासन ने पेंशन प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया सरल कर दी है। अब अधिकारी एवं कर्मचारी सेवानिवृत्ति के दो साल पहले या देरी होने पर कम से कम तीन माह पहले पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इन प्रकरणों का निपटारा शासन को सेवानिवृत्ति के बाद एक माह के भीतर करना होगा।
वित्त विभाग ने आदेश जारी किए
पेंशन प्रकरणों के निराकरण में देरी से अधिकारियों और कर्मचारियों की परेशानी को देखते हुए वित्त विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अभी तक कर्मचारियों से एक साल पहले तक आवेदन लिया जाता था।
पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा
पेंशन के लिए अधिकारी और कर्मचारी को इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (आईएफएमएस) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्हें सेवा और विभिन्न् जांचों से जुड़े तमाम दस्तावेज भी ऑनलाइन करने होंगे।
दस्तावेजों का परीक्षण पोर्टल के माध्यम से ही होगा
जानकारी के मुताबिक इन दस्तावेजों का परीक्षण पोर्टल के माध्यम से ही होगा और दस्तावेज पूर्ण न होने की स्थिति में एक माह में पोर्टल पर अपडेट दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जो कर्मचारी कम्प्यूटर के जानकार नहीं हैं। उनके लिए मैनुअल व्यवस्था भी रखी गई है।
कार्यालय प्रमुख से लिखित में अनुरोध करना होगा
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार ऐसे कर्मचारी अपना पेंशन प्रकरण भरने के लिए कार्यालय प्रमुख से लिखित में अनुरोध करेंगे और कार्यालय प्रमुख उनके आवेदन ऑनलाइन भरवाएंगे। ऐसे ही कर्मचारी की मृत्यु होने के मामले में उनके परिजनों द्वारा दिया गया पेंशन आवेदन का 15 दिन में निराकरण करना होगा।