ग्वालियर। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजनांतर्गत (Farmers Entrepreneur Scheme) कृषक पुत्र-पुत्रियों के कृषि आधारित परियोजनाएं एवं उद्यम (Agro Based Projects and Enterprises) स्थापित करने के लिए ऋण (LOAN) उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी तथा न्यूनतम दसवीं कक्षा उर्त्तीण होना चाहिए। आवेदन तिथि को उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदक को किसान पुत्र-पुत्री होना चाहिए तथा उसके माता-पिता या स्वयं के पास कृषि भूमि होनी चाहिए और वह आयकर दाता नहीं होना चाहिए। उसको किसी भी वित्तीय संस्था या बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए व उसको शासन की अन्य किसी स्वरोजगार योजना (Self-employment scheme) में पूर्व से लाभांवित नहीं होना चाहिए। उसके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो परियोजना प्रपत्र, सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
कृषि आधारित परियोजनाओं में दालमिल, राइसमिल, ऑयल मिल, फ्लोर मिल (आटा चक्की), मसाला निर्माण, बीज ग्रेडिंग, पशु आहार, कुक्कुट आहार, टिशू कल्चर, सब्जियों में डिहाइड्रेशन, तकनीक, फूड प्रोसेसिंग आदि के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने आवेदक एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।