भोपाल। मध्य प्रदेश में अब बाइक से फूड डिलिवरी करने वाले लोग और कंपनियों सहित बाइक टैक्सी चलाने वाले लोग और कंपनियां अब आरटीओ के नए नियम के दायरे में आ गईं हैं। इन सभी को अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
बाइक टैक्सी में दुर्घटना के दौरान बीमा संबंधी विवाद से अब परिवहन विभाग के नए आदेश के बाद यात्रियों को राहत मिलेगी। अभी परमिट नहीं होने के कारण बाइक टैक्सी का उपयोग करने वाले यात्री बीमा कवर में नहीं आते हैं। नए आदेश के बाद अब इन्हें भी आरटीओ से ट्रेड सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन और परमिट लेना अनिवार्य हो गया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिहवन अधिकारी को आदेश जारी कर दिए हैं। शहर में इस तरह की करीब 15 हजार कमर्शियल बाइक बिना किसी अनुमति के चल रही हैं। इस आदेश के बाद इनका पूरा नियंत्रण आरटीओ के पास हो जाएगा।
परिवहन विभाग के नए आदेश के बाद अब उबर और अन्य कंपनियों द्वारा संचालक बाइक टैक्सी के साथ ही ऑनलाइन फूड में उबर, पिज्जा हर्ट और जोमेटो जैसी कंपनियां इसके दायरे में आ गई हैं। आयुक्त परिवहन डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि बाइक टैक्सी से लेकर सभी तरह के कमर्शियल व्हीकल संचालकों को मोटरयान अधिनियम के तहत व्यवसाय प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रेशन और परमिट लेना अनिवार्य है। इससे सभी को एक व्यवस्था के तहत संचालित किया जाना संभव होगा, ताकि यात्री को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके।