केन्द्रीय मंत्री और मंडला सांसद कुलस्ते को कोर्ट ने दिया नोटिस | JABALPUR NEWS

NEWS ROOM
जबलपुर। हाईकोर्ट (High Court) ने केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री और मंडला से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते (Faggan Singh Kulaste) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब-तलब किया है। जस्टिस एके श्रीवास्तव की एकल पीठ ने यह नोटिस चुनाव याचिका की प्रांरभिक सुनवाई के बाद जारी किया है। चुनाव याचिका की अगली सुनवाई 16 सितंबर को नियत की गई है।

चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर EVM में गड़बड़ी की गई 

मंडला लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी कमल सिंह मरावी की ओर से फग्गन सिंह कुलस्ते के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर ईवीएम में गड़बड़ी की गई। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार मतगणना के दौरान एक-एक विधानसभा क्षेत्र में पांच-पांच बूथों की वीवीपैट की पर्चियों का मिलान ईवीएम की गणना से किया जाना था, लेकिन निर्वाचन अधिकारियों ने वीवीपैट की पर्चियों का मिलान ईवीएम की गणना से नहीं किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया कि चुनाव के दौरान फग्गन सिंह कुलस्ते ने आदर्श आचार संहिता का भी उल्लघंन किया। 

अधिवक्ता संजय अग्रवाल ने तर्क दिया कि फग्गन सिंह कुलस्ते के निर्वाचन को निरस्त किया जाए। प्रांरभिक सुनवाई के बाद एकल पीठ ने केन्द्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।


Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!