ग्वालियर। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरूद्ध प्रदेश भर में अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर जिले में भी खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ग्वालियर कलेक्टर अनुराग चौधरी ने इस अभियान के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट करने की सूचना देने वाले को 10 हजार रूपए की राशि का पुरस्कार देने की घोषणा की है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की सूचना मिलने पर जानकारी सही पाए जाने की दशा में सूचना देने वाले को 10 हजार रूपए की राशि प्रदान की जायेगी।
कलेक्टर ग्वालियर अनुराग चौधरी ने आदेश जारी कर कहा है कि जिले में खाद्य पदार्थों (घी, पनीर, मावा) दूध से बने पदार्थ एवं अन्य खाद्य सामग्री में मिलावट अथवा नकली खाद्य पदार्थों की सूचना देने वाले को पुरस्कृत किया जायेगा। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जायेगी। सूचना सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को 10 हजार रूपए का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। कलेक्टर चौधरी ने शहरवासियों से आग्रह किया है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों एवं नकली खाद्य पदार्थ बनाने वालों के विरूद्ध प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान में भागीदार बनें। ऐसे लोगों की सूचना जिला प्रशासन को दें, ताकि इनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जा सके। कलेक्टर चौधरी ने जिन अधिकारियों को अभियान में प्रभारी नियुक्त किया है, उनके नम्बर भी सार्वजनिक कर दिए हैं। इन नम्बरों पर कोई भी व्यक्ति मिलावट करने वालों तथा नकली खाद्य पदार्थों का क्रय-विक्रय करने वालों की सूचना दे सकता है।
कलेक्टर अनुराग चौधरी ने इन अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है ।
- अनूप कुमार सिंह, अपर कलेक्टर ग्वालियर 82901-72489
- टी एन सिंह, एडीएम ग्वालियर 91746-76271
- श्रीमती जयति सिंह, एसडीएम डबरा 97656-14430
- सी बी प्रसाद, एसडीएम लश्कर 94251-17062
- प्रदीप तोमर, एसडीएम ग्वालियर शहर 94251-12082
- अनिल बनवारिया, एसडीएम झांसी रोड़ 62651-57092
- श्रीमती पुष्पा पुषाम, एसडीएम मुरार 94253-09123
- आर के पाण्डे, एसडीएम ग्वालियर ग्रामीण 84350-92161
- सुश्री दीपशिखा भगत, एसडीएम घाटीगांव 93400-35500
- के के गौर, एसडीएम भितरवार 99775-22299
कलेक्टर अनुराग चौधरी ने अपने आदेश में कहा है कि प्रभारी अधिकारियों को कोई भी व्यक्ति मिलावट करने वालों की सूचना दे सकता है। उनकी सूचना के आधार पर प्रशासन द्वारा प्रभावी
कार्रवाई की जायेगी। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा।