AAKRITI GROUP: हेमंत व राजीव दोषी करार, एसडीएम ने ब्याज सहित पैसा लौटाने को कहा

भोपाल। AAKRITI GROUP जो अब AG8 GROUP के नाम से जाना जाता है के मालिक HEMANT SONI और RAJEEV SONI को एसडीएम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन ग्राहकों के साथ सेवा में कमी का दोषी पाया है एवं रिटायर्ड अधिकारियों के पैसे ब्याज सहित वापस लौटाने के आदेश दिए हैं। HEMANT SONI और RAJEEV SONI पर आरोप है कि उन्होंने एक ट्रस्ट के नाम पर वृद्ध ग्राहकों से पैसे लिए लेकिन ट्रस्ट क खाते में जमा नहीं किए। 

AAKRITI GROUP ने भोपाल में रिटायर्ड लोगों के लिए एक विशेष प्रोजेक्ट AAKRITI ECO CITY में शुरू किया था। SENIOR CITIZEN HOMES THE NEST TRUST का गठन किया गया था। राजधानी में रिटायर्ड होने के बाद रहने के लिए पूर्व सीएस, रिटायर्ड न्यायाधीश और भेल के पूर्व जीएम सहित 60 सीनियर सिटीजन ने इस प्लान के तहत घर खरीद लिए थे। 

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि बिल्डर ने 2010 में सीनियर सिटीजन होम्स दा नेस्ट ट्रस्ट का गठन किया था। इसके लिए हर महीने यहां पर रहने वाले रहवासियों से तय रकम ली जाती थी। 6 साल तक करीब 1 करोड़ 96 लाख 64 हजार रुपए लिए, लेकिन बनाए गए ट्रस्ट में जमा नहीं किए। 

इस मामले में 26 जून को रहवासियों ने सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत भरण पोषण का केस एसडीएम राजकुमार खत्री की कोर्ट में लगाया। 16 बार सुनवाई की गई। बुधवार 28 अगस्त 2019 को एसडीएम ने आदेश दिए कि 6 दिन के भीतर बिल्डर हेमंत सोनी और राजीव सोनी रहवासियों की रकम ब्याज सहित नहीं देते हैं तो कॉलोनाइजर एक्ट, कॉलोनी विकास अनुमति के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई की जाएगी।

मामले में आकृति सीनियर सिटीजन होम्स दा नेस्ट ट्रस्ट ट्रस्टी व बिल्डर हेमंत सोनी का कहना है कि हमारी संस्था को बदनाम करने की कोशिश है। हम एसडीएम के ऑर्डर के खिलाफ अपील करेंगे। 

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