मप्र की नई ट्रांसफर पॉलिसी में MPHED के कर्मचारी उलझ गए | Khula Khat to Minister Jitu Patwari

रोहित शर्मा। हाल ही में मध्‍यप्रदेश शासन ने राज्‍य एवं जिला स्‍तर के शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की स्‍थानांतरण नीति वर्ष 2019-20  5 जून से 5 जुलाई 2019 तक खोले हैं, मध्‍यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 6-1/2019/एक/9 भोपाल, दिनांक 04 जून, 2019 जारी की है। जिसमें बिंदु क्रमांक 5 (इन निर्देशों के अधीन जिला स्‍तर एवं राज्‍य स्‍तर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों का जिले के अन्‍दर स्‍थानांतरण जिला कलेक्‍टर के माध्‍यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत विभागीय जिला अधिकारी के हस्‍ताक्षर से जारी किये जायेंगे।) में शासन के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के स्‍थानांतरण कलेक्‍टर महोदय व माननीय प्रभारी मंत्री महोदय के अनुमोदन उपरान्‍त जिले स्‍तर पर ही करने के निर्देश दिये हैं। 

किन्‍तु मध्‍यप्रदेश शासन के अधीन उच्‍च शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसका जिले में कोई कार्यालय नहीं होता है। जिसके कारण उच्‍च शिक्षा के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्‍थानांतरण नहीं हो पा रहे हैं व कर्मचारियों को स्‍थानांतरण के लिये भोपाल के चक्‍कर लगाने पड़ रहे हैं। इस संबंध में शासन व उच्‍च शिक्षा विभाग ने प्रथक से कोई अन्‍य निर्देश भी जारी नहीं किये हैं, जिसके कारण उच्‍च शिक्षा विभाग के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्‍थानांतरण हेतु कलेक्‍टर महोदय व माननीय प्रभारी मंत्री महोदय के अनुमोदन उपरान्‍त भी स्‍थानांतरण नहीं हो पा रहा है।  

अगर शासन या उच्‍च शिक्षा विभाग कलेक्‍टर महोदय व माननीय प्रभारी मंत्री महोदय के अनुमोदन के उपरान्‍त, कलेक्‍टर महोदय या लीड कालेज के प्राचार्य को स्‍थानांतरण के आदेश देने के अधिकार, प्रदान करने का कष्‍ट करें तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को भोपाल के चक्‍कर नहीं काटने पड़ेंगे व शासन का उद्देश्‍य भी सार्थक होगा कि जनता व कर्मचारियों के ज्‍यादातर कार्य जिलों में ही हों।  
रोहित शर्मा
(rohitra822@gmail.com)

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