मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ बिहार की कोर्ट से वारंट जारी | GWALIOR MP NEWS

ग्वालियर। धनबाद बिहार के न्यायिक दंडाधिकारी आरके सिंह की अदालत ने मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता एचएन सिंह ने अदालत को बताया कि निचली अदालत के आदेश के वावजूद आरोपी मंत्री अदालत में सशरीर हाजिर नहीं हो रहे हैं। इसलिए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाये। 

बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय कुमार त्रिवेदी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत आवेदन दायर कर उन्हें सशरीर हाजिर होने से मुक्त करने व उनकी ओर से प्रतिनिधित्व आवेदन स्वीकार करने का आग्रह किया। अदालत ने शिकायतकर्ता को उसका प्रतिउत्तर दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई पांच जुलाई को होगी। 

ज्ञात हो कि 19 जनवरी 16 को केंद्रीय मंत्री तोमर धनबाद आये थे। उन्होंने टाउन हॉल में सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूंछ के बाल हैं, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूंछ के बाल हैं। उनके इस कथन से कांग्रेस कार्यकर्ता मो कलाम आजाद को आघात लगा और मान सम्मान को ठेस पहुंचा। उन्होंने अदालत में शिकायतवाद संख्या 204/16 दर्ज कराया।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!