भोपाल। मध्यप्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय ने राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी/ कम्प्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।
उक्त निर्देश की कंडिका 5 में कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) के प्रमाण पत्र (Score Card) की वैधता अवधि दो (02) वर्ष निर्धारित की गई है।
राज्य शासन एतदद्वारा कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test • CPCT) के प्रमाण पत्र (Score Card) की वैधता अवधि दो (02) वर्ष के स्थान पर 04 वर्ष निर्धारित की जाती है । यह व्यवस्था आदेश जारी होने के दिनांक के पश्चात आयोजित होने वाली परीक्षाओं के प्रमाण पत्रों (Score Card) पर लागू होगी।