भोपाल। प्रदेश में 32 हजार 965 पेंशन हितग्राहियों के भुगतान असफल (ऑनलाइन पेमेंट फेल) होने को लेकर सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग सख्त हुआ है। संचालक कृष्ण गोपाल तिवारी ने सभी कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, जिला पंचायत सीईओ सहित अन्य मैदानी अफसरों से ऐसे प्रकरणों की जांच कर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही विभागीय पेंशन पोर्टल पर आंकड़े अपडेट करने को कहा है।
संचालक ने उन हितग्राहियों के भुगतान फेल होने पर आश्चर्य जताया है, जिनकी पेंशन अप्रैल में ही स्वीकृत हुई है। इनमें से छह हजार 29 हितग्राहियों के खातों में मई की पेंशन नहीं जा सकी है। पेंशन भुगतान असफल होने का प्रकरण पहला नहीं है। पिछले डेढ़ साल से विभाग मैदानी अफसरों से ऐसे प्रकरणों की जांच करा रहा है। पेंशन भुगतान फेल होने के कई कारण हो सकते हैं।
विभाग उन्हीं कारणों को जानने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए हर एक-दो माह में मैदानी अफसरों को जांच करने को कहा जा रहा है, लेकिन कारण सामने नहीं आ रहे। ऐसे में पेंशन हितग्राही की मृत्यु या स्थान परिवर्तन की आशंका जताई जाती है। जानकारी के मुताबिक अप्रैल में 26 हजार 936 हितग्राहियों के पेंशन भुगतान फेल हुए थे, जो मई में बढ़कर 32 हजार 965 हो गए।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 40 लाख से ज्यादा पेंशन हितग्राही हैं, इनमें से औसतन 25 हजार हितग्राहियों के पेेंशन भुगतान हर माह फेल होते हैं। ऐसे में आशंका पेंशन फर्जीवाड़े की आशंका उपजती है। संचालक तिवारी ने मैदानी अफसरों को भेजे निर्देशों में साफ कहा है कि भविष्य में मृत या अपात्र व्यक्ति के नाम से पेंशन का भुगतान होता है या बैंक खाते, आईएफएस कोड में गलती के कारण पात्र हितग्राही को भुगतान नहीं किया जाता है, तो सीधेतौर पर जनपद पंचायत के सीईओ, नगरीय निकायों के आयुक्त एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिम्मेदार होंगे।