VVPAT पेपर पर्चियों के सत्यापन हेतु गाइडलाइन | GUIDELINE FOR VVPAT SLIP VERIFICATION

भारत निर्वाचन आयोग (ELECTION COMMISSION OF INDIA) द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2019 (LOKSABHA ELECTION 2019) के अन्तर्गत मतगणना के अन्तिम चरण के समाप्त होने के बाद सम्बन्धित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के याद्रच्छिक रूप से चुने गये 1 मतदान केन्द्र की वीवीपेट पर्चियों के सत्यापन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के याद्रच्छिक रूप से चुने गये 1 मतदान केन्द्र की वीवीपेट पेपर पर्चियों का सत्यापन ईवीएम में डाले गये मतों की मतगणना के अन्तिम चरण के समाप्त होने के पश्चात किया जायेगा। सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों/उनके एजेन्टों तथा आयोग द्वारा उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये नियुक्त सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 1 मतदान केन्द्र का याद्रच्छिक रूप से चयन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

लॉटरी का ड्रॉ सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्दिष्ट गणना हॉल में ईवीएम में डाले गये मतों (कंट्रोल यूनिट) की गणना के अन्तिम चरण के समाप्त होने के तुरन्त पश्चात किया जायेगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 1 मतदान केन्द्र के याद्रच्छिक चयन के लिये वीवीपेट पर्चियों के सत्यापन के बारे में अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन एजेन्टों को पहले ही लिखित सूचना दी जायेगी।

लॉटरी ड्रॉ करने की प्रक्रिया | PROCESS OF LOTTERY DRAW

लॉटरी का ड्रॉ करने के लिये पोस्टकार्ड आकार का सफेद रंग का पेपर कार्ड प्रयोग किया जायेगा। ऐसे पेपर कार्डों की संख्या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्रों की कुल संख्या के बराबर होना चाहिये। पेपर कार्डों में पूर्व मुद्रित विधानसभा क्षेत्र की संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम और मतदान की तारीख ऊपर की ओर होनी चाहिये तथा मतदान केन्द्र संख्या मध्य में होनी चाहिये। मतदान केन्द्र संख्या का प्रत्येक अंक कम से कम 1 गुणा 1 इंच आकार का होगा और काली स्याही में मुद्रित होगा।

लॉटरी के ड्रॉ के लिये प्रयोग किये जाने वाले पेपर कार्डों के इस प्रकार से 4 फोल्ड किये जायें कि मतदान केन्द्र की संख्या दिखाई न दे। प्रत्येक पेपर कार्ड को मोड़े जाने और इसे डिब्बे में डाले जाने से पूर्व अभ्यर्थियों और उनके एजेन्टों को दिखाया जायेगा। पेपर कार्डों को बड़े डिब्बे में रखा जायेगा और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 1 पर्ची उठाने से पहले इसे अवश्य हिलाया जायेगा।

वीवीपेट पेपर पर्चियों का सत्यापन गणना हॉल के भीतर इस उद्देश्य से विशेष रूप से बनाये गये वीवीपेट गणना बूथ (वीसीबी) में किया जायेगा। बूथ को बैंक कैशियर के कैबिन की तरह तार की जाली से घेर दिया जायेगा, ताकि किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी वीवीपेट पेपर पर्ची का अवलोकन नहीं किया जा सके। गणना हॉल में 1 गणना मेज को वीसीबी में परिवर्तित किया जा सकता है और इसे ईवीएम की चरणवार गिनती समाप्त होने के पश्चात याद्रच्छिक चयन के अनुसार वीवीपेट पर्चियों की गणना से पूर्व ईवीएम मतों की चरणवार सामान्य गणना के लिये प्रयोग किया जा सकता है।

याद्रच्छिक रूप से चुने गये 1 मतदान केन्द्र की वीवीपेट पेपर पर्चियों की सत्यापन गणना मुद्रित पेपर पर्चियों पर पूर्णत: आयोग के अनुदेशों के अनुसार की जायेगी। रिटर्निंग अधिकारी तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी जैसा भी मामला हो, इस बूथ पर वीवीपेट पेपर की पर्चियों की गणना का व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करेंगे। सामान्य प्रेक्षक सामान्य कार्य प्रक्रिया का सतर्कतापूर्वक और सावधानीपूर्वक पर्यवेक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोग के अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो।

उक्त पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जायेगी। प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र देंगे।

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